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फोन टैपिंग मामलाः सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को चौथी बार दिल्ली क्राइम ब्रांच का नोटिस

-6 दिसंबर को सुबह 11 बजे दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने को कहा, पूर्व में तीन बार नोटिस के बावजूद हाजिर नहीं हुए थे ओएसडी लोकेश शर्मा

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जयपुर। राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की कार्रवाई का सामना कर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को अब दिल्ली क्राइम ब्रांच ने चौथी बार नोटिस जारी कर पेश होने को कहा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से भेजे गए नोटिस में ओएसडी लोकेश शर्मा को 6 दिसंबर को सुबह 11 बजे क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।

इससे पहले 24 जुलाई को पहला, 22 अक्टूबर को दूसरा और तीसरी बार 12 नवंबर को क्राइम ब्रांच ने नोटिस जारी कर पेश होने को कहा था, लेकर तीनों ही बार मुख्यमंत्री अशोक की ओएसडी लोकेश शर्मा क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश नहीं हुए।

फोन टैपिंग मामले में करना चाहती है पूछताछ
दरअसल दिल्ली क्राइम ब्रांच लोकेश शर्मा से फोन टैपिंग मामले में ऑडियो वायरल करने के मामले में पूछताछ करना चाहती है। हालांकि तीन में से दो बार लोकेश शर्मा ने ई-मेल के जरिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाने की प्रार्थना की थी।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने कराई थी एफआईआर
इससे पहले बीते साल जुलाई माह में राजस्थान में सरकार गिराने और विधायकों की खरीद-फरोख्त को लेकर ऑडियो वायरल हुए थे। ऑडियो वायरल करने में मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा का नाम सामने आया था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी सरकार गिराने की साजिश के आरोप लगे थे।

विधानसभा में फोन टैपिंग के सवाल पर सरकार की स्वीकारोक्ति के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिस पर अब जांच चल रही है और इसी के चलते क्राइम ब्रांच लोकेश शर्मा से पूछताछ करना चाहती है।

लोकेश शर्मा ने कोर्ट में दी थी चुनौती
इधर दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को क्षेत्र क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला बताते हुए मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा ने क्राइम ब्रांच की एफआईआर को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लोकेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए केवल पूछताछ की इजाजत दी थी।