
डीजीपी भूपेन्द्र यादव को मिला दो साल का एक्सटेंशन
राज्य सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डॉ भूपेंद्र सिंह यादव को दो साल का सेवा विस्तार दिया है। आदेश के मुताबिक यादव वर्ष जून 2021 तक डीजीपी के पद पर बने रहेंगे। यादव 1 जुलाई 2019 को महानिदेशक पुलिस नियुक्त किया था। उनका कार्यकाल आगामी 31 दिसंबर 2019 को पूरा होना था। राज्य सरकार ने उनका कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह मामले में दिए निर्देश और यूपीएससी की एमपैनलमेंट कमेटी की सिफारिश अनुसार बढाया है। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी का कार्यकाल न्यूनतम दो साल रखने के निर्देश दिए थे। आदेश के अनुसार यादव 1 जुलाई,2019 से दो साल या अग्रिम आदेश तक डीजीपी के पद पर रहेगें।
सोमवार को ही डीजीपी यादव की नियुक्ति को कानून के विपरीत बताते हुए चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया था। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार केस में दिये गये फैसले का जिक्र किया था। साथ ही बताया कि राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 की धारा 13 के अनुसार भी डीजीपी का कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष का होना चाहिए। लेकिन भूपेन्द्र यादव का कार्यकाल 6 माह का बचा था। ऐसे में हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सरकार ने मंगलवार को डीजीपी भूपेंद्र यादव को दो साल का सेवा विस्तार दे दिया।
Published on:
21 Aug 2019 12:07 am
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