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निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ अरस्तु ने की मांगआपदा प्रबंधन अधिनियम आईपीसी की धारा 188 के तहत की जाए मांगप्रमुख शासन सचिव को भेजा ज्ञापन

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जयपुर

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Rakhi Hajela

Apr 22, 2021



जयपुर, 22 अप्रेल
अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तु) ने प्रमुख शासन सचिव निरंजन आर्य (Chief Government Secretary Niranjan Arya) को ज्ञापन भेज कर निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर (Director Secondary Education Bikaner) के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही करने की मांग की है। अरस्तु ने ज्ञापन के साथ घटना का वीडियो भी भेजा है। ज्ञापन में कहा गया कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने शिक्षक संघों की गिरदावरी पर वार्ता करने के लिए निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर में बैठक बुलाई गई थी। बैठक बुलाना कोविड.19 की गाइड लाइन की खुल्लम खुल्ला उल्लंघन था। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के हाल में 100 से अधिक शिक्षक संघों के प्रतिनिधि मय निदेशालय के स्टाफ उपस्थित रहे थे। 2 गज की दूरी के निर्देश की पालना ही नहीं की गई थी नहीं हाल में इतना स्थान था कि उसकी पालना की जा सके। दोगज दूरी न रखना कोविड.19 गाइडलाइन का भी स्पष्टत उलंघन किया गया था। अरस्तु के प्रदेशाध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल ने कहा कि कोविड.19 गाइडलाइन में स्पष्ट है किसी भी बैठक में अधिकतम 50 प्रतिनिधि या व्यक्ति भाग ले सकते हैं, जबकि निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के हाल में 100 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित थे, जो कोविड.19 गाइड लाइन का उल्लंघन दर्शाता है।
उन्होंने प्रमुख शासन सचिवगृह से मांग की है कि गाइडलाइंस उल्लंघन कर बैठक बुलाना, दोगज दूरी का पालन न कराने वाले सौरभ स्वामी निदेशक माध्यमिक शिक्षा के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम आईपीसी की धारा 188ए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं ताकि भविष्य में कोई भी शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी कोविड.19 की गाइड लाइन की अनदेखी करने से पहले सौ बार सोचने को मजबूर होंगे।