
फसल बीमा में शामिल होगा आपदा का मुआवजा
जयपुर.
पहले पाला और अब बरसात व ओलावृष्टि से परेशान किसानों पर एक और मार पड़ी है। नए नियमों में प्रावधान किया गया है कि खराबे का मुआवजा फसल बीमा क्लेम में मिलने वाली राशि में शामिल (समायोजित) किया जाएगा। इसका असर यह रहेगा कि आपदा के मुआवजे का फायदा तभी मिलेगा जब यह राशि बीमा क्लेम से अधिक बनेगी।केन्द्र सरकार के इस आदेश के बाद राज्य सरकार के आपदा विभाग ने सभी जिला कलक्टरों को आदेश दिए हैं। इस आदेश के चक्कर में पाले व बाढ़ से प्रभावित किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। गत वर्ष बाढ़ से 16 जिलों में 22 लाख 88 हजार किसान प्रभावित हुए थे। इनको मुआवजा देने से पहले जानकारी जुटाई जा रही है कि इनमें से किन-किन को फसल बीमा क्लेम मिला है। इसी तरह जनवरी में पाले से छह जिलों में 16 लाख 38 हजार किसान प्रभावित हुए थे। इन्हें भी मुआवजा मिलने की प्रक्रिया जारी है।
उल्लेखनीय है कि 33 प्रतिशत से अधिक खराबे वाले इलाके में आपदा राहत वितरित की जाती है। यह वर्षा सिंचित क्षेत्र में प्रति हैक्टेयर 8500 व सिंचित क्षेत्र में 17000 रुपए प्रति हैक्टेयर तक मुआवजा दिया जाता है। अब इसे बीमा क्लेम में समायोजित किया जाएगा।कृषि विभाग उपलब्ध कराएगा बीमा वाले किसानों की सूची
इस मुद्दे को लेकर शनिवार को कृषि और आपदा राहत विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें तय हुआ है कि कृषि विभाग के अधिकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी किसानों की सूची उपलब्ध कराएंगे।
Published on:
02 Apr 2023 08:45 pm
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