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दिवराला सती केस में सुनवाई 26 सितंबर तक टली

दिवराला सती प्रकरण(divrala Sati case) में बुधवार को होने वाली सुनवाई 26 सितंबर तक टल गई है। बुधवार को मामले के आठ में से करीब पांच आरोपियों की ओर से अभियोजन की अतिरिक्त सबूत पेश करने की अर्जी का जवाब पेश नहीं हो पाया।

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दिवराला सती केस में सुनवाई 26  सितंबर तक टली

दिवराला सती केस में सुनवाई 26 सितंबर तक टली

जयपुर

पिछली तारीख पर एक फरार आरोपी लक्ष्मण सिंह के सरेंडर किया था और कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था। मामले मंे अभी भी कालू सिंह,संपत्त सिंह,संग्राम सिंह,ऋषिकांत और रतन सिंह फरार चल रहे हैं।

यह है मामला-
-22 सितंबर,1988 को सती महिमा मंडन के आरोप में 45 आरोपियों के खिलाफ सती निवारण अधिनियम 1987 की धारा 5 का उल्लंघन का मामला दर्ज

-9 नवंबर,2004 को 25 आरोपी बरी हो गए। बरी होने वालों में गोकुल सिंह, पंकज कुमार, मोहन चंद, भवानी सिंह, बजरंग सिंह, प्रकाश सिंह, राजेन्द्र सिंह, भंवर सिंह, दलजीत सिंह, जयसिंह, भूपेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह, बीरबल, भगवत सिंह, सागरमल, लक्ष्मण सिंह, गजेन्द्र सिंह, अजय सिंह, भगवान सहाय, राज वीरेन्द्र सिंह, मदन सिंह, नरेन्द्र कुमार, रतन सिंह, हिमांशु व ओमप्रकाश थे।

पांच आरोपी फरार , छह की हो चुकी है मौत-

कालू सिंह, सम्पत सिंह, संग्राम सिंह, ऋषिकांत व रतन सिंह को फरार हैं। सभी के खिलाफ स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी हैं। छह की हो चुकी है मौत-

तेज सिंह, कालूराम, रामेश्वर, शिवसिंह, सुनील कुमार व जूथाराम

एडीजे कोर्ट ने 32 आरोपियों को किया था बरी-

रूप कंवर की हत्या व आत्महत्या को प्रेरित करने के मामले में नीम का थाना की एडीजे कोर्ट ने अक्टूबर 1996 में मामले में 32 आरोपियों को बरी कर दिया था।

८ आरोपियों की सुनवाई पूरी-

श्रवण सिंह, महेन्द्र सिंह, निहाल सिंह, जितेन्द्र सिंह, उदय सिबुधवार को बचाव पक्ष ने जवाब में इस अर्जी को खारिज करने की मांग की है। मामले में अगली सुनवाई १८ सितंबर को होगी। ंह, नारायण सिंह, भंवर सिंह व दशरथ सिंह के खिलाफ सती निवारण अधिनियम के तहत 1988 में सती महिमा मंडन करने के आरोप में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अंतिम फैसला आने से पहले अभियोजन ने अतिरिक्त सबूत पेश करने की अर्जी दायर की है और इस पर फैसला होना बाकी है।