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राहत : राजस्थान में विकलांगों को सरकारी नौकरी में मिलेगा चार फीसदी आरक्षण

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राहत : राजस्थान में विकलांगों को सरकारी नौकरी में मिलेगा चार फीसदी आरक्षण

जया गुप्ता / जयपुर। प्रदेश में विकलांगों को अब सरकारी नौकरी में तीन प्रतिशत की जगह चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। प्रदेश में दिव्यांगजन अधिकार नियम - 2018 को लागू किए गए है। इसके तहत दिव्यांगजनों को प्रदेश में सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।


सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की शासन सचिव शुचि शर्मा ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की अनुपालना में राज्य सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2018 का निर्माण कर 24 जनवरी, 2019 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन के साथ लागू किया है।


ये प्रावधान भी मुख्य

- दिव्यांगजनों के संबंध में अनुसंधान समिति का गठन
- दिव्यांगजनों के लिए समिति संरक्षता के साथ राज्य स्तर पर सलाहकार बोर्ड व जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति का गठन

- आयुक्त को सलाह देने के लिए पांच विशेेषज्ञों की एक सलाहकार समिति का गठन
- नियमों के अंतर्गत दिव्यांगजनों से संबंधित प्रकरणों के लिए विशेष न्यायलय में लोक अभियोजन की नियुक्त करने

- दिव्यांगनों के लिए राज्य निधि से दिव्यांग कोष की स्थापना का प्रावधान।