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जयपुर। एक ही राज्य के अंदर (Intra State) माल की आवाजाही के लिए इलेक्ट्रॉनिक-वे या ई- वे बिल राजस्थान अाैर असम में भी लागू हाेगा। असम में ई- वे बिल 16 मई और राजस्थान में 20 मई से लागू हो जाएगा।
बिल के लागू हाेने के बाद इन राज्यों में भी राज्य के भीतर 50 हजार रुपए से ज्यादा का सामान लाने-ले जाने पर ई-वे बिल दिखाना अनिवार्य हो जाएगा। राजस्थान और असम में इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल के लागू होने के बाद इसे लागू करने वाले राज्यों की कुल संख्या 20 हो जाएगी।
इससे पहले देश के 18 राज्यों में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू हो चुका है। सरकार इसे राज्यों में फेज वाइज लागू कर रही है। इंट्रा स्टेट ई-वे बिल की व्यवस्था लागू होने के बाद जिस तरह राज्य के बाहर 50 हजार रुपए से ज्यादा की कीमत का सामान ले जाने पर ई-वे बिल देना पड़ता है।
उसी तरह राज्य में भी इस कीमत का सामान ले जाने पर ई-वे बिल बनवाना जरूरी होगा। कारोबारियों और आम आदमी की सहूलियत को ध्यान में रखकर सरकार ने ई-वे बिल के फॉर्मेट में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है।
क्या है ई वे बिल
जीएसटी लागू होने के बाद 50 हजार रुपए या ज्यादा के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के अंदर 10 किलोमीटर या अधिक दूरी तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक परमिट की जरूरत होगी। इस इलेक्ट्रॉनिक बिल को ही ई वे बिल कहते हैं, जो जीएसटीएन नेटवर्क के अंतर्गत आता है।
Published on:
15 May 2018 04:37 pm
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