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एकलपट्टा प्रकरण: हाईकोर्ट से मंत्री शांति धारीवाल को मिली क्लीनचिट..

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

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जयपुर। प्रदेश में चर्चित एकल पट्टा प्रकरण मामले में मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शांति धारीवाल को क्लीनचिट दे दी है। एकल पट्टा प्रकरण में शांति धारीवाल की भूमिका को नहीं माना गया है। जस्टिस नरेंद्र सिंह की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रहीं प्रोसेडिंग को खारिज कर दिया है। धारीवाल की ओर से इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एस एस होरा ने इस मामले में पैरवी की। इससे पहले एसीबी ने एकल पट्टा प्रकरण में शांति धारीवाल सहित तत्कालीन यूडीएच सचिव एन एल मीणा, जेडीसी ललित के पंवार और अतिरिक्त आयुक्त वीएम कपूर की भूमिका मानने से इनकार करते हुए इन्हें क्लीन चिट दे दी थी।

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बता दें गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को वर्ष 2011 में एकल पट्टा जारी करने में धांधली को लेकर एसीबी ने वर्ष 2016 में रामशरण सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। मामले में कंपनी के प्रोपराइटर शैलेन्द्र गर्ग, तत्कालीन आईएएस जीएस संधू, जेडीए जोन दस के तत्कालीन उपायुक्त ओंकारमल सैनी, निष्काम दिवाकर और गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों को आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा शांति धारीवाल व अन्य को लेकर जांच लंबित रखी थी।

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