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जानना जरूरी है-आधार कार्ड नही है तो भी इन 10 दस्तावेज से बन सकते हैं राजस्थान के युवा आसानी से पहली बार मतदाता,,जारी हुई दस्तावेजों की सूची

मतदाता,,,निर्वाचन विभाग ने जारी की दस्तावेजों की सूची9 नवंबर से शुरू होगा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम

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youth voters

Those looking for future in politics have to take care of the youth. The number of new voters of this age is continuously increasing in the jabalpur district.


जयपुर।
राज्य का निर्वाचन विभाग राज्य में पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए कई तरह की सहूलियतें दे रहा है। जिससे युवा फार्म 6बी भर कर मतदात सूची में अपना नाम जुड़वा सकें। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने इस बार बड़ा कदम उठाया है। जो मतदाता पहली बार अपना नाम मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहते हैं और अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसका नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जाएगा।
राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इस बार भी नव मतदाताओं के नाम जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए जो मतदाता पहली बार अपना नाम जुड़वा रहे हैं उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो वे मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, शासकीय या अर्ध शासकीय सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जारी परिचय पत्र, सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य का परिचय पत्र, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी परिचय पत्र है तो इसे प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में आसानी से जुड़वा सकते हैं।
गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने से लेकर मतदान करने तक कई तरह की सहूलियतें मतदाताओं को दी जाएंगी। मतदाता को मतदान के लिए भटकना ना पड़े इसलिए उसे घर के पास के केंद्र से सम्बद्ध किया जाएगा। साथ ही एक परिवार के सभी सदस्यों को एक ही मतदान केंद्र पर मतदान करने की सुविधा मिले इसके लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में विशेष ध्यान रखा जाएगा। मतदाता परिचय पत्र स्पीड पोस्ट से घर पहुंचाए जाएंगे।

मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण 9 नवंबर से

मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण 9 नवंबर से किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन करके नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन करने या फिर स्थानांतरण के आवेदन लिए जाएंगे। 5 जनवरी 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।