
एकमुश्त कर जमा कराने पर छूट की समय सीमा बढ़ी
एकमुश्त कर जमा कराने पर छूट की समय सीमा बढ़ी
एकमुश्त गृहकर जमा कराने पर है 50 फीसदी गृहकर राशि और पेनल्टी पर 100 फीसदी छूट
एकमुश्त नगरीय विकास की राशि जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी पर शत—प्रतिशत छूट
अब 30 सितंबर तक मिलेगा छूट का लाभ
स्वायत्त शासन विभाग ने गृहकर और नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा कराने पर दी जा रही छूट की समय सीमा को अब 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। विभाग ने सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को पूर्व में दी जा रही छूट का लाभ 30 सितंबर तक देने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने जनवरी में एकमुश्त गृहकर जमा कराने पर 50 फीसदी गृहकर राशि और पेनल्टी पर 100 फीसदी छूट देने, वर्ष 2019—20 तक एकमुश्त नगरीय विकास की राशि जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी पर शत—प्रतिशत छूट देने और 8 वर्ष यानि वर्ष 2011—12 से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया होने के मामलों में एकमुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज, पेनल्टी की छूट के साथ साथ मूल बकाया में 50 फीसदी राशि की छूट देने की घोषण की थी। इसके लिए 31 मार्च की समय सीमा तय की गई थी। लेकिन मार्च कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन होने पर 30 मार्च को छूट देने की समय सीमा
31 मई तक बढ़ा दी गई। विभाग ने अब एक बार फिर से इस छूट की अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है।
मेट्रो संपत्तियों को नगरीय विकास कर में छूट
स्वायत्त शासन विभाग ने नगर निगम जयपुर ग्रेटर और नगर निगम जयपुर हैरिटेज की सीमा में स्थित जयपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन की संपत्तियों को वर्ष 2010—11 से नगरीय विकास कर भुगतान से छूट प्रदान की है।
Published on:
10 Jun 2020 09:59 am
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