
किसान अब किसी भी अधिकृृत डीलर से अनुदान पर खरीद सकेगा कृृषि आदान
किसान अब किसी भी अधिकृृत डीलर से अनुदान पर खरीद सकेगा कृृषि आदान
स्वयं मोल भाव भी कर सकेगा
अनुदान लाभ के लिए करना होगा आवेदन
आवेदन कृषि पर्यवेक्षक के पास किए जा सकेंगे
जयपुर। राज्य के किसान अब अपनी इच्छानुसार किसी भी वैध अनुज्ञापत्रधारी विक्रेताओं से अनुदान पर किसी भी निर्माता कम्पनी का कृषि आदान खरीद सकता है। किसान वैध डीलरों से स्वतंत्र रूप से स्वयं मोलभाव भी कर सकेगा। कृषि विभाग के आयुक्त कानाराम ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए यह नई प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे पूर्व किसान केवल क्रय.विक्रय सहकारी समितियों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों से ही पौध संरक्षण रसायन, बायो एजेन्ट्स, बायो फर्टिलाइजर्स और सूक्ष्म पोषक तत्व खरीद सकता था। इसके अतिरिक्त कृषि आदानों की रेट भी विभाग की ओर से ही तय की जाती थी। अब किसी भी वैध अनुज्ञापत्रधारी डीलर से किसान अपने गांव में ही और मोलभाव करके सही कीमत पर कृषि आदानों की खरीद कर सकेगा।
कृृषि आयुक्त ने बताया कि यदि कोई किसान कृषि आदानों की खरीद पर अनुदान का लाभ लेना चाहता है तो उसे कृषि पर्यवेक्षक अथवा सहायक कृषि अधिकारी को आवेदन करना होगा। किसानों को अनुदान की राशि का भुगतान सीधे उसके बैंक खाते में किया जाएगा। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन की जाती है। पौध संरक्षण रसायन, बायो एजेंट्स और सूक्ष्म पोषक तत्व पर अनुदान रसायन की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रुपए प्रति हैक्टेयर देय होगा। बायो फर्टिलाइजर्स पर अनुदान रसायन की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 300 रुपए प्रति हैक्टेयर मिलेगा। प्रति किसान अधिकतम सीमा 2 हैक्टेयर होगी।
Published on:
12 Jul 2022 07:03 pm
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
