25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

‘राजस्थान के NFSA के लाभार्थी 12 राज्यों में स्थित राशन की किसी भी दुकान से ले सकेंगे गेहूंं’

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि राजस्थान के एनएफएसए के लाभार्थी 12 राज्यों में स्थित राशन की किसी भी दुकान से गेहूं ले सकेंगे।

2 min read
Google source verification
चावल के शौकीनों की पहली पसंद बना सीएसए का यह खास गेहूं

राजस्थान के लोग हरियाणा से ले सकेंगे राशन का गेहूं,चावल के शौकीनों की पहली पसंद बना सीएसए का यह खास गेहूं

जयपुर। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड परियोजना के तहत राजस्थान को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड एवं त्रिपुरा के साथ जोड़ दिया गया है। अब राजस्थान राज्य के एनएफएसए के लाभार्थी 12 राज्यों में स्थित राशन की किसी भी दुकान से गेहूं प्राप्त कर सकेंगे।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीना ने बताया कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी दिनों में नेशनल पोर्टेबिलिटी भी लागू की जाएगी जिसके तहत देश का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का कोई भी लाभार्थी देश के किसी भी राज्य की राशन की दुकान से गेहूंं प्राप्त कर सकता है।

उन्होंने बताया कि नेशनल पोर्टेबिलिटी लागू करने से पहले इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के तहत देश के 12 राज्यों को जोड़ा गया है। जिसके तहत राजस्थान राज्य को इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड एवं त्रिपुरा राज्य के साथ जोड़ा गया है।

इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के ये है फायदे
खाद्य मंत्री ने बताया कि राज्य में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू होने से राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी एक दूसरे राज्य की किसी भी राशन की दुकान से गेहूंं प्राप्त कर सकते है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी जो मजदूरी, व्यवसाय एवं अन्य कारण से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड एवं त्रिपुरा राज्य में जाते है, वे लाभार्थी इन राज्यों में स्थित राशन की किसी भी दुकान से अपना गेहूं प्राप्त कर सकते है।

इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू होने से लाभार्थियों को एक-दूसरे राज्य से राशन प्राप्त करने के लिए अलग से राशन कार्ड बनवाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि पूरे देश में नेशनल पोर्टेबिलिटी लागू होने के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में स्थित राशन की दुकान से गेहूं प्राप्त कर सकेंगे।