कर्फ्यू क्षेत्रों में लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से पांबदी लगाई हुई है। शहर में यातायात पुलिस और थानों द्वारा 566 स्थानों पर दिन और 118 प्वाइंट्स पर रात्रिकालीन में बैरिकेड्स लगाकर नाकाबंदी की जा रही हैं।
शहर में लॉकडाउन घोषणा के बाद से प्राइवेट और सार्वजनिक परिवहन के साधनों मिनी बस, बस, ऑटो टैक्सी, ई-रिक्शा आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए 566 स्थानों पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की जा रही है। तथा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर जयपुर शहर में 53 वाहनों को जब्त किया गया। अब तक की गई कार्रवाई में 16 हजार 743 वाहन जब्त किए गए हैं।
शहर में पांच या पांच से अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने के प्रतिबंध के बावजूद धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा है। पुलिस ने मंगलवार को 02 व्यक्तियों और विभिन्न प्रकरणों और निरोधात्मक कार्यवाही में 07 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस अब तक 1110 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन के
दौरान शहर में अनावश्यक दुकानें खोलने और पार्क में घूमने वालों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही हैं।
लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों से भिन्न दुकानें खोलने के संबंध में अब तक 476 प्रकरण दर्ज किए गए। पुलिस ने मंगलवार को तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज किए।
कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों की ट्रेवल हिस्ट्री और सम्पर्क में आए हुए व्यक्तियों को 8 क्वारांटाईन केन्द्रों में रखा गया है। जयपुर शहर में स्थापित शेल्टर होम में बाहरी राज्यों जिलों से पलायन कर आ रहे 1579 मजदूरों को ठहराया गया हैं। जिसमें राज्य के 01 और विभिन्न राज्यों के 1578 लोगों की व्यवस्था की गई है। क्वारांटाईन सेन्टर और शेल्टर होम पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया हैं।
जयपुर शहर में सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना संक्रमण की विकट परिस्थिति में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ जयपुर पुलिस की सोशल मीडिया सैल और साईबर ब्रांच द्वारा साईबर पेट्रोलिंग के माध्यम से निरंतर निगरानी रखी जा रही है। कोरोना के संबंध में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के संबंध में 18 जनों को गिरफ्तार कर कुल 11 प्रकरण दर्ज किए गए। साईबर
पेट्रोलिंग के तहत चिन्हित असामाजिक तत्वों का डाटा बेस तैयार किया जा रहा है।