भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत अब आवेदकों को न्यूनतम 2 लाख और अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। संयुक्त शासन सचिव उद्योग (ग्रुप 2) विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार महिला एवं अजा/जजा के विकलांग बेरोजगारों को जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से सेवा, व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाएगा। इसमें आवेदक की पात्रता के तहत उसकी आयु 18 से 50 वर्ष तक होनी चाहिए।
साथ ही किसी वित्तीय संस्थान से किसी भी प्रकार का ऋण एवं अनुदान प्राप्त नहीं किया हो। इच्छुक आवेदक जिला उद्योग केंद्र से आवेदन प्राप्त कर विभाग में ही अपना आवेदन जमा करा सकते हंै। यह जानकारी नगर परिषद आयुक्त ने दी।