
Good News : राजस्थान खान विभाग में अब माइनिंग प्लान के अनुमोदन की प्रक्रिया सहित अन्य कार्य ऑनलाइन होंगे। इसके तहत अप्रधान खनिज लीज, माइनिंग योजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की प्रकिया 1 मई से ऑनलाइन होगी। आरसीसी व ईआरसीसी ठेकों से जारी होने वाली रसीदें भी इसी प्रक्रिया में लाई जा रही है। खनिज विभाग से संबंधित नोड्यूज भी 1 मई से ऑनलाइन जेनरेट होगा वहीं अब आरसीसी ईआरसीसी ठेकों से जारी होने वाली रसीदें भी 1 मई से मेन्युअल के स्थान पर ऑनलाइन दी जाएगी।
खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि नई व्यवस्था से करीब 30 हजार अप्रधान खनिज लीजधारक व क्वारी लाइसेंसधारक लाभान्वित हो सकेंगे। उन्हें अब खनिज विभाग के कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
प्रमुख शासन सचिव खान एवं भूविज्ञान टी. रविकान्त ने बताया कि अप्रधान खनिजों के माइनिंग लीजधारकों व क्वारी लाइसेंसधारकों को माइनिंग प्लान व माइनिंग स्कीम का अनुमोदन करवाना होता है। नियमानुसार विभाग से 90 दिवस में अनुमोदन की कार्रवाई पूरी करनी होती है पर अनुमोदन में इससे अधिक समय भी लग जाता है। अब ऑनलाइन प्रक्रिया में लीजधारक द्वारा माइनिंग प्लान व माइनिंग योजना के अनुमोदन के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जाएगा और अनुमोदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन होने से कार्य में पारदर्शिता, समयवद्धता के साथ ही लीजधारक के समय की बचत व अनावश्यक असुविधा से राहत मिल सकेगी।
रविकान्त ने बताया कि आरसीसी-ईआरसीसी ठेकों पर अभी तक मेन्युअल रसीद दी जाती है। एक मई से ठेकों की रसीद भी ऑनलाइन जेनरेट होकर ही मिलेगी। इससे सरकारी राजस्व में होने वाली छीजत को भी प्रभावी तरीके से रोका जा सकेगा। इसी तरह से लीजधारक खनिज विभाग से नोड्यूज के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर बकाया नहीं होने की स्थिति में नोड्यूज प्रमाणपत्र भी ऑनलाईन जेनरेट कर सकेंगे।
Updated on:
22 Apr 2025 03:23 pm
Published on:
22 Apr 2025 03:23 pm
