
जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अब आवेदक विवाह के एक वर्ष तक योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ के लिए आवेदन कर सकेंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा 31 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन के लिए तय समयावधि छह माह को बढ़ाकर 1 वर्ष किए जाने का सर्कुलर जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आवेदक एक वर्ष तक आवेदन कर सकेंगे।
इससे पहले विधायक विनोद कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कुल 541 आवेदकों ने आवेदन किए थे, इनमें से 511 आवदेकों को योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शेष 30 आवेदकों द्वारा तय समयावधि में आवेदन नहीं कर पाने के कारण उनका आवदेन निरस्त हो गया। उन्होंने इन 30 आवेदकों की सूची को सदन के पटल पर भी रखा।
Updated on:
03 Feb 2025 04:13 pm
Published on:
03 Feb 2025 04:12 pm
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