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खुशखबरी: राजस्थान के किसानों को मिलेगा 1.35 लाख का अनुदान, करना होगा ऑनलाइन आवेदन

Good News: किसानों के लिए राहत भरा कदम उठाते हुए सरकार ने फार्म पॉण्ड का अनुदान बढ़ा दिया है। इससे किसानों को खेती करने व फसल सिंचाई में सुविधा मिलेगी।

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किसानों के लिए राहत भरा कदम उठाते हुए सरकार ने फार्म पॉण्ड का अनुदान बढ़ा दिया है। इससे किसानों को खेती करने व फसल सिंचाई में सुविधा मिलेगी। सहायक कृषि अधिकारी मदनलाल व बधाल कृषि पर्यवेक्षक सुमित्रा यादव ने बताया कि विभाग की ओर से फॉर्म पॉण्ड योजना में नए निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश 1 अप्रेल से लागू हो गए हैं। कृषि विभाग की ओर से फॉर्म पॉण्ड योजना में इकाई लागत पर अधिकतम अनुदान की सीमा एक लाख पैंतीस हजार रुपए कर दी गई है। नए आदेश के अनुसार सामान्य श्रेणी के किसानों को फॉर्म पॉण्ड बनाने पर नब्बे हजार रुपए की बजाय एक लाख बीस रुपए व एससी-एसटी व लघु सीमांत श्रेणी के किसानों को एक लाख पैंतीस हजार रुपए का अनुदान मिलेगा।

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इससे किसानों में फॉर्म पॉण्ड बनाने में रुचि बढ़ेगी। अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और सीमांत कृषकों को लागत इकाई का 70 प्रतिशत या 73500 रुपए कच्चे फॉर्म पॉण्ड पर और 90 प्रतिशत या 135000 प्लास्टिक लाइनिंग फॉर्म पॉण्ड पर अनुदान दिया जाएगा। सामान्य श्रेणी के कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63000 कच्चे फॉर्म पॉण्ड पर और 80 प्रतिशत या 120000 रुपए प्लास्टिक लाइनिंग फॉर्म पॉण्ड पर जो भी कम हो वह दिए जाएंगे। न्यूनतम 400 घन मीटर क्षेत्रफल के फॉर्म पॉण्ड पर ही अनुदान दिया जाता है।

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ऑनलाइन आवेदन करना होगा

ऑनलाइन आवेदन के समय जमीन की जमाबंदी और जमीन का नक्शा लगाना होगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद विभाग प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेगा। जिसकी सूचना किसान को मोबाइल मैसेज या कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से दी जाएगी। सहायक कृषि अधिकारी मदनलाल ने बताया कि फॉर्म पॉण्ड बंजर भूमि में खेती करने के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इसमें बरसात का पानी जमा करके फसल सिंचाई के समय विद्युत मोटर चलाकर फसल की सिंचाई की जाती है।

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