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हथियारों के शौकीनों के लिए खुशखबर। अगर हथियार का लाइसेंस चाहिए तो चूके नहीं। सरकार हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन मांग रही है। चुनाव आचार संहिता के दौरान स्पोर्ट्स एवं संस्थागत श्रेणी के अलावा किसी व्यक्ति को हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन करना है तो 20 सितंबर तक कमिश्नरेट में कर सकता है। इस संबंध में एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने बुधवार को आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को विधानसभा चुनाव के दौरान आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस चाहिए तो आवेदन कर सकता है। उसके बाद मिले आवेदन पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी जांच करेगी। उक्त कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे।
आवेदन करने वाले संख्या बढ़ी
राजस्थान में शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। आंकड़ों के अनुसार, आवेदनों की संख्या 2015-2020 की अवधि की तुलना में 2021-22 में बढ़ी है। गृह विभाग के अनुसार, राजस्थान विधानसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015-2020 में 10,992 आवेदन मिले थे जबकि 2021-22 में ही शस्त्र लाइसेंस के 4,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।
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कारणों पर ध्यान रख जारी किए जाते हैं लाइसेंस
आवेदन तो अधिक प्राप्त हुए पर शस्त्र लाइसेंस की संख्या कम है क्योंकि 2021-22 में केवल 454 लाइसेंस जारी किए गए। एक बड़े अफसर के अनुसार अधिक से अधिक लोग हथियार रखने के लिए लाइसेंस लेना चाहते है। लेकिन जहां तक लाइसेंसिंग प्राधिकरण का संबंध है, आवेदकों के दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस जारी किए जाते हैं।
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Updated on:
08 Sept 2023 10:38 am
Published on:
08 Sept 2023 10:35 am
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