
Liquor Shops Rajasthan
Liquor Shops License : खुशखबर। राजस्थान सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने की अवधि में मदिरा दुकानों के अंतरिम बंदोबस्त की व्यवस्था के लिए वर्ष 2023-24 के अनुज्ञप्तिधारकों की अनुज्ञप्ति अवधि 30 जून 2024 तक बढ़ाने का निर्णय किया है। इस संबंध में वित्त (आबकारी) विभाग ने आज्ञा जारी की है। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के 2 जनवरी 2024 के एक आदेश के अनुसार लोकसभा चुनाव-2024 की घोषणा होने पर आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने की अवधि में मदिरा दुकानों के आवंटन के लिए नीलामी की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इसे देखते हुए यह निर्णय किया गया है।
वित्त (आबकारी) विभाग के संयुक्त शासन सचिव जसवंत सिंह ने बताया कि इन दुकानों की वर्ष 2024-25 के लिए नवीनीकरण के लिए निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि की एक-चौथाई राशि की गारंटी पूर्ति बढ़ाई गई 1 अप्रेल 2024 से 30 जून 2024 की अवधि में करनी होगी। यदि कोई अनुज्ञाधारी निर्धारित गारंटी पूर्ति नहीं कर पाता तथा लोकसभा निर्वाचन के पश्चात संबंधित दुकान को नियमानुसार नीलामी, टेंडर अथवा किसी अन्य रीति से आवंटन किए जाने पर वार्षिक गारंटी कम प्राप्त होती है, तो बढ़ाई गई अवधि के लिए निर्धारित गारंटी राशि में भी आनुपातिक रूप से कमी को ध्यान रख तदनुसार ही बकाया का निर्धारण किया जाएगा।
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जसवंत सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद संबंधित दुकान की नीलामी या अन्य तरीके से आवंटन द्वारा निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि के अनुसार आनुपातिक त्रैमासिक राशि तक ही अनुज्ञाधारी से बकाया राशि वसूली योग्य होगी।
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Updated on:
14 Mar 2024 05:48 pm
Published on:
14 Mar 2024 05:47 pm
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