
कार्रवाई की फाइल फोटो: पत्रिका
Rajasthan News: राजस्थान में खाने की चीजों में मिलावट करने वालों पर अब सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। नए आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंसियल ईयर 2025-26 के पहले 3 महीनों (अप्रैल से जून) में कुल 499 मामलों में कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिनमें से 489 लोगों को दोषी करार दिया गया, जबकि सिर्फ 10 लोगों को बरी किया गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य 2,820 जगह जांच करने का ही था लेकिन विभाग ने 3,432 जगह जांच की।
सरकार मिलावट के मामलों में कोई ढील नहीं दे रही है। 2024-25 में राजस्थान में खाद्य मिलावट से जुड़े कुल 3,141 केस कोर्ट में भेजे गए। इनमें से सिर्फ 30 मामलों में आरोपी छूटे, बाकी सभी को सजा मिली।
अधिकारी ने कहा कि 'हम लगातार होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों और फैक्ट्रियों की जांच कर रहे हैं। अगर किसी खाद्य पदार्थ का सैंपल फेल होता है तो हम तुरंत केस कोर्ट में पेश करते हैं।'
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने राज्य सरकार की सैंपलिंग और जागरूकता अभियानों की तारीफ की है। संस्था का कहना है कि इससे जनता में जागरूकता बढ़ी है और मिलावट के मामलों में कमी भी आई है। हालांकि चिंता की बात यह है कि कई मामले अब तक भी कोर्ट में नहीं पहुंचे। दरअसल अप्रैल से जून 2025 के बीच सिर्फ 998 केस दायर हुए हैं लेकिन अभी 1,583 केस बाकी हैं।
अप्रैल 2024 से मार्च 2025
Updated on:
21 Jul 2025 04:20 pm
Published on:
21 Jul 2025 04:19 pm
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