
cm ashok gehlot
जयपुर। राज्य सरकार ने एक बार फिर से कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइड लाइन जारी की है। इसके तहत स्कूलों और कॉलेजों में ऑफलाइन के साथ अब ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था भी संचालित की जाएगी। गृह विभाग ने ये नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइड लाइन में कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं में आने से पहले अभिभावकों की अनुमति लेना अनिवार्य होगा तथा जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना नहीं चाहे उन पर किसी प्रकार का उपस्थिति के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा और उनके लिए ऑनलाइन शिक्षण सुविधा निरंतर जारी रहेगी। संचालित की जाएगी। इसके साथ ही कैंटीन बंद रहेगी। भीड़ भाड वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। विभिन्न विभागों की ओर से जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। दो गज की दूरी और मास्क का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
इसके साथ ही शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टॉफ व विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी और उसके बाद ही इन्हें शिक्षण संस्था में प्रवेश मिल सकेगा। गाइड लाइन में कोरोना से बचाव के लिए कई अन्य तरह की सावधानियां बरतने को भी कहा गया हैं। कोचिंग आदि संस्थानों पर भी यहीं गाइडलाइन लागू होगी। अगर किसी भी संस्थान में बच्चे संक्रमित मिले तो शिक्षण संस्थान को 10 दिन के लिये बंद कर दिया जाएगा। शादी, अन्य समारोह में भी कोविड गाइडलाइन की पूर्ण पालना करनी होगी। अगर गाइड लाइन का उल्लंघन पाया गया तो सख्त कार्यवाही का प्रावधान किया गया है।
Published on:
26 Nov 2021 04:07 pm
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