
Rajasthan Hindi News: सुप्रीम कोर्ट में लंबित जयपुर बम विस्फोट प्रकरण में राज्य सरकार ने प्रभावी पैरवी की तैयारी शुरू कर दी है। इस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें सरकार ने अपनी पैरवी के लिए पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा को नियुक्त किया है। शर्मा इस मामले में बम विस्फोट से प्रभावित परिवारों के अधिवक्ता भी रहे हैं।
शर्मा को इस मामले में पैरवी के लिए सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता के लिए निर्धारित प्रतिदिन की हाजिरी के अनुसार फीस का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले वे गुर्जर आरक्षण व खनन सहित अन्य कई महत्वपूर्ण मामलों में भी सरकारी पक्ष की पैरवी कर चुके हैं। जयपुर बम विस्फोट प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट ने सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ व अन्य की फांसी की सजा रद्द कर दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस अनुसंधान की कमजोरियां गिनाते हुए कई सवाल भी उठाए। इसके बाद तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार हाईकोर्ट में कमजोर सरकारी पैरवी के मुद्दे पर आलोचना का शिकार भी हुई थी। तब सरकार ने एक अतिरिक्त महाधिवक्ता को सेवा से हटा दिया था।
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अटॉर्नी जनरल ने भी की सरकार की पैरवी
हाईकोर्ट के फांसी की सजा रद्द कर दोषियों को बरी करने के आदेश को जहां प्रभावित परिवारों की ओर से चुनौती दी गई है, वहीं राज्य सरकार ने दोषियों को बरी करने के अलावा अनुसंधान करने वाले पुलिस अधिकारियों के बारे में हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को भी चुनौती दी है। राज्य सरकार की अपील में सरकारी पक्ष की ओर से अटॉनी जनरल आर वेंकटरमनी पैरवी कर रहे हैं और उसके आधार पर विस्फोट प्रकरण में अनुसंधान में कमजोरी के आरोपी पुलिस अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिल चुकी।
Updated on:
17 Jan 2024 10:57 am
Published on:
17 Jan 2024 10:50 am
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