Rajasthan High Court Order: हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2023 पर रोक हटाकर करीब 3415 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने बबीता बाई बैरवा व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रश्न-उत्तर से संबंधित विवाद पर न्यायालय विषय विशेषज्ञ की भूमिका नहीं निभा सकता। इस तरह के विवाद में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। कोर्ट ने सितम्बर 2024 में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस भर्ती के लिए 21 जनवरी 2024 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया, 2 फरवरी 2024 को उत्तरकुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी। इस पर करीब 89 सवालों पर आपत्ति मिली। बोर्ड ने 80 आपत्तियों को खारिज कर दिया, 7 सवालों को भी हटा दिया और दो सवालों के उत्तर बदल दिए। एक जुलाई 2024 को फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर परिणाम घोषित कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने 5 सवालों को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना सहायक के 2730 पदों के लिए 16 जनवरी 2023 को भर्ती निकाली थी। बाद में 27 जून 2024 को इसे बढ़ाकर 3415 पद कर दिए गए। 21 जनवरी 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित हुई और 2 फरवरी को प्राथमिक उत्तर कुंजी (Answer Key) जारी कर आपत्तियां मांगी गईं। कुल 89 प्रश्नों पर आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनमें से बोर्ड ने 80 आपत्तियों को खारिज कर दिया, सात सवालों को हटा दिया गया और दो के उत्तर बदले गए।
यह फैसला लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की खबर लेकर आया है जो लंबे समय से इस भर्ती प्रक्रिया की राह देख रहे थे। परीक्षा और परिणामों को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी वह अब कोर्ट के फैसले से साफ हो गई है।
बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही और विशेषज्ञों की राय के आधार पर लिए गए फैसलों को कोर्ट ने सही ठहराया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय तकनीकी सवालों में दखल नहीं दे सकता जब तक प्रक्रिया में कोई गंभीर त्रुटि या अनियमितता सामने न आए। ऐसे में अब कानूनी अड़चन दूर हो चुकी है तो चयन बोर्ड शीघ्रता से नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर देगा। जिससे योग्य उम्मीदवारों को समय से रोजगार मिल जाएगा। इस निर्णय से अभ्यर्थियों और प्रशासन दोनों को भी बड़ी राहत मिलेगी।
Published on:
05 Jul 2025 08:56 am