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अब सड़क पर कचरा—गंदगी फेंकी तो 5000 रुपए तक चुकाना होगा जुर्माना

अब सड़क पर कचरा—गंदगी (Garbage) फेंकी या फैलाई तो 100 रुपए से लेकर 5000 रुपए रोजाना तक जुर्माना चुकाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, घरों में कचरे को कचरा पात्र में एकत्र नहीं रखने और सूखे कचरे को अलग से नहीं देने पर 200 रुपए वसूल (Penalty) किए जाएंगे। इसके लिए जयपुर ग्रेटर नगर निगम (Jaipur Greater Municipal Corporation) आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए है।

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अब सड़क पर कचरा—गंदगी फेंकी तो 5000 रुपए तक चुकाना होगा जुर्माना

अब सड़क पर कचरा—गंदगी फेंकी तो 5000 रुपए तक चुकाना होगा जुर्माना

अब सड़क पर कचरा—गंदगी फेंकी तो 5000 रुपए तक चुकाना होगा जुर्माना
— जयपुर ग्रेटर नगर निगम वसूल करेगा जुर्माना
— जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त ने जारी किए आदेश
— हर जोन में रोजाना 10—10 चालान करने के निर्देश

जयपुर। अब सड़क पर कचरा—गंदगी (Garbage) फेंकी या फैलाई तो 100 रुपए से लेकर 5000 रुपए रोजाना तक जुर्माना चुकाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, घरों में कचरे को कचरा पात्र में एकत्र नहीं रखने और सूखे कचरे को अलग से नहीं देने पर 200 रुपए वसूल (Penalty) किए जाएंगे। इसके लिए जयपुर ग्रेटर नगर निगम (Jaipur Greater Municipal Corporation) आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए है। ठोक कचरा प्रबंधन नियम के तहत ये आदेश जारी किए गए है, जिसमें सभी जोन उपायुक्तों को रोजाना अपने—अपने क्षेत्र में 10—10 चालान करने के निर्देश दिए है। ऐसे में अब सड़क पर कचरा फैंका या घर—दुकानों की गंदगी सड़क पर फैंकी तो जुर्माने के रूप में बड़ी रकम चुकानी होगी।

निगम आयुक्त ने सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश जारी किए है कि ठोक कचरा प्रबंधन नियम के तहत बनाई गई उपविधियों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मौेके पर ही जुर्माना राशि वसूल की जाए, इसके लिए मुख्य सफाई निरीक्षण, वार्ड सफाई निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक व सहायक राजस्व निरीक्षक को पाबंद करने के निर्देश भी दिए है। सभी जोन उपायुक्तों को अपने—अपने जोन क्षेत्रों में कम से कम 10—10 चालान करने और जुर्माना राशि की सूचना रोजाना उपायुक्त स्वास्थ्य को भेजने के निर्देश दिए है।

इस तरह वसूल करेंगे जुर्माना
— 100 रुपए रोजाना आवासीय भवनों का कचरा सड़क पर फैलाने पर
— 2000 रुपए रोजाना रेस्टोरेंट व होटल मालिकों की ओर से कचरा सड़क पर फैलाने पर
— 5000 रुपए रोजाना औद्योगिक ईकाइयों की ओर से कचरा सड़क पर फैलाने पर
— 200 रुपए रोजाना सार्वजनिक स्थानों पर थूकने व खुले में पेशाब करने पर
— 300 रुपए रोजाना खुले में नहाने पर
— 5000 रुपए रोजाना सार्वजनिक स्थानों पर गोबर डालने पर
— 200 रुपए प्रतिदिन घरों में गीला—सूखा कचरा अलग—अलग नहीं करने व देने पर
— 1000 रुपए प्रतिदिन बल्क कचरा गीला—सूखा अलग—अलग नहीं करने पर
— 500 रुपए प्रतिदिन कचरा जलाने पर
— 750 रुपए प्रतिदिन दुकानदारों की ओर से कचरा पात्र नहीं रखने व गीला—सूखा कचरा अलग—अलग नहीं देने पर
— 1000 रुपए प्रतिदिन पालतू जानवरों से कचरा फैलाने पर
— 1000 रुपए प्रतिदिन निर्माण सामग्री व मलबा, लोहा आदि सड़क पर फैलाने और निजी टैक्टरों से बजरी, कचरा, मलबा, गोबर आदि परिवहन करते हुए सड़क पर फैलाने पर
— 2000 रुपए प्रतिदिन सरकारी भवनों पर बैनर पोस्टर चिपकाने पर
— 5000 रुपए प्रति फीट बिना अनुमति रोडकट करने पर, गंदा पानी सड़क पर निकालने पर
— 1000 रुपए प्रतिदिन दुकानदारों व थड़ी ठेले वालों की ओर से सड़क पर गंदगी फैलाने पर
— 5000 रुपए सीवरेज की गंदगी खुले नालों में छोडने पर
— 5000 रुपए प्रतिदिन विवाह स्थलों का कचरा बाहर फैंकने और सड़क पर पालतु जानवरों से गंदगी फैलाने पर
— 3000 से 5000 रुपए प्रतिदिन तक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की ओर से गंदगी फैलाने पर