
Har Ghar Tiranga अभियान को लेकर ये क्या बोल गए राहुल गांधी, देशद्रोही संगठन से..
15 अगस्त 2022 यानी सोमवार के दिन देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर पूरा देश 'हर घर तिरंगा' अभियान में हिस्सा ले रहा है, देशवासियों से 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त झंडा फहराने को कहा गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के साथ ही उसे रखने को लेकर भी कुछ तौर तरीके हैं। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और महत्व को ध्यान में रखते हुए घर, कार्यालय आदि स्थानों पर तिरंगा फहराने के कुछ नियम हैं, जिनकी हमें पालन करनी चाहिए।
ध्वज फहराने के नियम
1. ध्वज को सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, उसे ऐसी जगह लगाया जाना अनिवार्य है जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखे।
2. झंडा कटा-फटा व मैला न हो।
3. उस पर कुछ लिखा या छपा न हो।
4. किसी भी प्रकार का अन्य ध्वज झंडे के बराबर में व उस से अधिक उचाई पर न फहरा हो।
5. राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय रंग क्रम का ध्यान रखें, केसरिया रंग ऊपर हो और हरा नीचे।
6. जब तिरंगा लंबवत या ऊर्ध्वाधर प्रदर्शित किया जाता है तो केसरिया रंग की पट्टी दाईं ओर होनी चाहिए।
7. ध्वज सम्मान को स्थिति में हो, झुका हुआ न हो।
8. जहां तक संभव हो ध्वज संहिता के भाग-1 में निर्धारित निर्देशों के अनुरूप ही तिरंगा प्रदर्शित होना चाहिए।
9. फूलमाला या प्रतीक सहित कोई भी चीज राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर नहीं होनी चाहिए।
10. कटे फटे झंडों को फेका नहीं जाता बल्कि इनका एकांत में पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ निपटान किया जाता है।
11. ध्वज फहराने के बाद उसे समेट कर इधर-उधर या सड़कों या कचरों में न फेंके, उसे घर पर ही संभाल कर रखें ।
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भारतीय ध्वज संहिता में है प्रावधान
ध्वज संहिता के अन्तर्गत राष्ट्रीय ध्वज को अपने व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों या घरों में फहराने से संबंधित नियम- कानून और परंपराओं का जिक्र है। यह संहिता 2002 में बनाई गई थी और इसमें संशोधन भी किया जा चुका है। अब संहिता में सभी नियमों औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है।
Published on:
13 Aug 2022 09:46 am
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