
जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Minor Rape victim) एक नाबालिग दुष्कर्म पीडिता के (Hostile) बयान बदलने पर सरकार से पूछा है कि क्या(Victim) पीडिता से (Hostile) पक्षद्रोही होने के बाद (victim compensation scheme ) पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत दी गई राशि वापिस (recovered) वसूली गई या नहीं। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह अंतरिम आदेश आरोपी रिंकू की जमानत याचिका की सुनवाई पर दिए।
सरकारी वकील शेरसिंह महला ने बताया कि याचिकाकर्ता आरोपी के खिलाफ नाबालिग युवती ने दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने उसका मेेडिकल मुआयना करवाने के साथ ही मजिस्ट्र्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा—164 के तहत भी बयान दर्ज करवा दिए थे। इन बयानों में भी पीडिता ने दुष्कर्म के आरोप दोहराए थे। अब आरोपी का कहना है कि पीडिता कोर्ट में अपने बयान से पलट गई है और पक्षद्रोही हो गई है इसलिए उसे जमानत दी जाए। इस पर कोर्ट ने पीडित प्रतिकर स्कीम में दुष्कर्म पीडिता को अंतरिम तौर पर दी गई राशि वापिस वसूलने के संबंध में जानकारी मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 13 मई को होगी। उल्लेखनीय है कि पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत दुष्कर्म पीडिता को कुल पांच लाख रुपए दिए जाते हैं। पीडिता यदि बालिग है तो अंतरिम तौर पर चार्जशीट पेश होने के बाद उसे करीब सवा लाख रुपए और नाबालिग को ढाई लाख रुपए दिए जाते हैं और शेष राशि फैसला होने के बाद दिए जाते हैं।
Published on:
07 May 2020 05:53 pm
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