
RCA के चुनाव पर अंतरिम रोक रहेगी जारी, हाईकोर्ट में आज फिर हुई सुनवाई
जयपुर. न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर पर तत्काल निवास के लिए स्थान उपलब्ध नहीं होने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल और न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव ने दो दिसंबर को सुनवाई के दौरान विधि सचिव को भी व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में उपिस्थत रहने के निर्देश दिए हैं।राजस्थान ज्यूडिशियल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा कि न्यायिक अधिकारियों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण होने पर उनको तत्काल सरकारी आवास नहीं मिलता है। ऐसे में उनको सरकारी गेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में ठहरना पड़ता है। जहां पर उनसे सात दिन तक सामान्य दर पर किराया वसूला जाता है, उसके बाद ज्यादा किराया देना पड़ता है। जिसकी वजह से न्यायिक अधिकारियों को परेशानी होती है। याचिका में कहा कि न्यायिक अधिकारियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल या अन्य सुविधा नहीं है। जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी करने के साथ ही विधि सचिव को व्यक्तिगत तौर पर अगली तारीख पर उपिस्थत रहने का आदेश दिया है। दरअसल, ट्रांसफर होने पर न्यायिक अधिकारी सर्किट हाउस में सरकारी दर पर अधिकतम सात दिन तक रुक सकते हैं, इसके बाद उनसे बाजार दर पर राशि वसूली जाती है। जबकि आइएएस और आइपीएस अधिकारी सर्किट हाउस में एक महीने और उससे ज्यादा वक्त तक सरकारी दर पर रह सकते हैं।
Published on:
28 Oct 2022 09:39 pm
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