
जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (corona pandemic) कोरोना महामारी के कारण 10 वीं और 12 वीं की (Board Examination) बोर्ड परीक्षाओं को (cancel) निरस्त कर छ़ात्रों को (next class) अगली कक्षा में (promote) प्रमोट करने के निर्देश देने से (refused) इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जरुरी सावधानियां अपनाकर परीक्षा करवाने के निर्देश दे दिए हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर तथा सीबीएसई परीक्षा के दौरान केन्द्र व राज्यों की गाईड लाईंस की सख्ती से पालना करवाएं।
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की बैंच ने पब्लिक अगेस्ट करप्शन संस्था की जनहित याचिका को निपटाते हुए यह निर्देश दिए। याचिका में कहा था कि इन बोर्ड परीक्षाओं में लाखों छात्र और करीब तीन लाख स्टाफ शामिल होगा। परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना संभव नहीं है और ना ही परीक्षा से पहले छात्रों की जांच संभव है। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं को सेनेटाइज करना भी संभव नहीं है। ऐसे में परीक्षाओं को रद्द करके स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि 10 वीं और 12 वीं की परीक्षाएं जून में होगीं।
Published on:
30 May 2020 07:28 pm
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
