
जयपुर
(Rajasthan Highcourt ) राजस्थान हाईकोर्ट ने (Astt Drug Controller) सहायक औषधि नियंत्रक के 20 अप्रेल के (transfer) तबादला आदेश पर (Stay) रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर के पद पर बने रहने के आदेश दिए हैं। अदालत ने एडीसी महेन्द्रसिंह को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। न्यायाधीश अशोक गौड ने यह अंतरिम आदेश अनिल अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई पर दिए।
एडवोकेट तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को घटिया किस्म की पट्टियां रखने की जांच के लिए गत 13 अप्रैल को बुनकर संघ के स्टोर पर भेजा गया था। वहां उसने स्टोर को सील कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी। दो दिन बाद विभाग ने दूसरे अधिकारी को भेजकर स्टोर की सील खुलवा दी। याचिका में कहा गया कि द्वेषता के चलते 20 अप्रैल को याचिकाकर्ता का तबादला जोधपुर कर दिया। जबकि वहां पहले से ही नौ एडीसी काम कर रहे हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
Published on:
28 Apr 2020 08:26 pm
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