scriptHigh Court order for reserved category candidates will be included in recruitment on 54.5 marks in REET | REET: आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आई खुशखबरी, हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश | Patrika News

REET: आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आई खुशखबरी, हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश

locationजयपुरPublished: Jul 26, 2023 10:51:28 am

Submitted by:

Kirti Verma

हाईकोर्ट ने रीट-2022 में 54.5 फीसदी से अधिक अंक वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है।

photo_6199260984099583579_y.jpg
,,

जयपुर/ पत्रिका. हाईकोर्ट ने रीट-2022 में 54.5 फीसदी से अधिक अंक वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने महेश कुमार व अन्य की याचिका पर मंगलवार को यह आदेश दिया।

Copyright © 2023 Patrika Group. All Rights Reserved.