जयपुरPublished: Jul 26, 2023 10:51:28 am
Kirti Verma
हाईकोर्ट ने रीट-2022 में 54.5 फीसदी से अधिक अंक वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है।
जयपुर/ पत्रिका. हाईकोर्ट ने रीट-2022 में 54.5 फीसदी से अधिक अंक वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने महेश कुमार व अन्य की याचिका पर मंगलवार को यह आदेश दिया।