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हाईकोर्ट ने राजधानी स्थित सेन्ट्रल पार्क में अव्यवस्थाओं को लेकर प्रमुख नगरीय विकास सचिव और जयपुर विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश केएस झवेरी व न्यायाधीश वीके माथुर की खण्डपीठ ने योगेश यादव की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया।
गोल्फ क्लब, पोलो क्लब के साथ ही हुआ विकसित
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने पूर्व में सेन्ट्रल पार्क की भूमि पर निर्माण पर रोक लगाते हुए इसे सार्वजनिक उपयोग में लेने के निर्देश दिए। यहां गोल्फ क्लब, पोलो क्लब के साथ ही सेन्ट्रल पार्क विकसित हुआ।
वर्तमान में हालात खराब
वर्तमान में सेन्ट्रल पार्क के हालात खराब हैं। पार्क से स्पीकर भी चोरी हो गए हैं और ट्रेक पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं। कचरा भी जलाया जाता है। पार्क में निर्मित धार्मिक स्थलों के पास ही रहने के लिए घर बना लिए गए हैं। पार्क की देखरेख भी उचित तरीके से नहीं हो रही है।
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Published on:
03 Mar 2017 12:50 pm
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