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जयपुर में जिन्होंने 35 लाख रु. की ब्लैकमेलिंग की, उनकी जमानत अर्जी को मजिस्ट्रेट ने किया खारिज

शहर में हुई हाई प्रोफाइल सेक्स ब्लैकमेलिंग में आरोपित वकील नवीन अभी सलाखों के पीछे ही रहेगा...

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vijay ram

Apr 12, 2017

blackmail

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हाई प्रोफाइल ब्लैकमेंलिग केस में जेल में बंद आरोपी देवानी की जमानत अर्जी मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अजय गोदारा ने खारिज कर दी है। देवानी की ओर से दो मुकदमों में जमानत अर्जी लगाई थी।


संवाद सूत्रों ने बताया कि शहर में हुई हाई प्रोफाइल सेक्स ब्लैकमेलिंग में आरोपित वकील नवीन देवानी को अभी राहत नहीं मिलेगी। मामले में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अजय गोदारा ने सुनवाई की, जिसमें आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। इस मामले में आरोपित ने मुकदमा नंबर 13/16 और 1/17 में जमानत अर्जी दाखिल की थी।

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मुकदमा नंबर 13/2016 में वकील नितेश बंधु शर्मा, अक्षत शर्मा, विजय शर्मा, नवीन देवानी और शिवानी वर्मा जेल में हैं। इस प्रकरण में नवरतन सिंह राठौड़ ने एसओजी में मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके अलावा मुकदमा नंबर 1/17 में रवनीत कौर बरार, विजय शर्मा, अक्षत शर्मा, अ िालेश मिश्रा, विक्रम, बलराम और नवीन देवानी समेत अन्य समेत अन्य आरोपित हैं। इसमें अजय राठौड़ ने मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें एसओजी ने 4 मार्च को चालान पेश किया। इस प्रकरण में परिवादी से 35 लाख रुपए ब्लैकमेलिंग करने का आरोप है।


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