परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 50 लाख वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हैं और टेंडर की अवधि के बाद के 8.9 लाख वाहन एेसे हैं, जिन पर ये नंबर प्लेट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एक संशोधन यह भी है कि वाहन निर्माता के लिए ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के प्रावधान कर दिए जाएं और डीलर को प्लेट लगाने की शक्ति दे दी जाए, क्योंकि डीलर को पंजीकरण की शक्ति पहले से ही प्राप्त है। इससे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पालना भी सुनिश्चित होगी और आमजन को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नि:शुल्क मिलेगी।