जयपुर

HSRP : हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट पर बड़ा अपडेट, परिवहन विभाग ने जारी किया नया आदेश

HSRP Big Update : हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट पर बड़ा अपडेट आया है। परिवहन विभाग ने नया आदेश जारी किया है। जानें इस आदेश में क्या है?

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HSRP Big Update

HSRP Big Update : परिवहन विभाग की ओर से एक अप्रेल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर कलर कोडेड स्टिकर सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया जारी है। 29 फरवरी तक एक सीरीज के वाहनों के आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन प्रदेश में इस सीरीज के महज 30 हजार वाहन चालकों के ही आवेदन आए हैं। ऐसे में अब सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगवाने वाले इस सीरीज के वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग की ओर से दुपहिया से लेकर चारपहिया वाहनों के पांच से दस हजार रुपए तक चालान किए जाएंगे। इस संबंध में आरटीओ और डीटीओ को निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने डीलर्स को पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने के लिए अधिकृत किया है। वाहन मालिक ऑनलाइन आवेदन कर नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। इसके लिए विभाग ने एक पोर्टल शुरू किया है।



वाहन मालिक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सोसायटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां संबंधित जिले, वाहन की श्रेणी और डीलर का चयन कर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के लिए स्लॉट बुकिंग की जा सकती है। प्रदेश में एक अप्रेल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों की संख्या एक करोड़ 87 लाख है, इनमें 15 साल पुराने करीब एक करोड़ वाहन शामिल हैं।

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दुपहिया वाहन - 425 रुपए

तिपहिया वाहन - 470 रुपए

चौपहिया वाहन (हल्के) - 695 रुपए

मध्यम और भारी मोटरयान - 730 रुपए

ट्रैक्टर व कृषि कार्य संबंधी संयोजन - 495 रुपए।



हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के साथ विंड स्क्रीन पर कलर कोडेड स्टिकर भी नि:शुल्क लगाए जा रहे हैैं। इन स्टिकर के लगने के बाद दिल्ली और एनसीआर जाने वाले वाहनों के चालान नहीं होंगे। वाहनों के प्रकार के हिसाब से अलग-अलग स्टिकर लगाए जाएंगे। करीब पांच साल से राजस्थान में एक अप्रेल 2019 से पूर्व पंजीकृत पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया अटकी हुई थी। राजस्थान के ऐसे वाहनों के दूसरे राज्यों में चालान किए जा रहे थे। इसके कारण वाहन मालिकों को परेशानी हो रही थी।



ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 या 4 है - 31 मार्च तक

ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 या 6 है - 30 अप्रेल तक

ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 या 8 है - 31 मई तक

ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 या 0 है - 30 जून तक।



ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 या 2 है: 29 फरवरी तक।

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Updated on:
16 Mar 2024 01:42 pm
Published on:
16 Mar 2024 01:37 pm
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