
Rajasthan High Court
जयपुर। खान आवंटन घूसकांड में आरोपी वरिष्ठ आइएएस अधिकारी अशोक सिंघवी व अन्य के मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में सिफारिश आने पर हाईकोर्ट न्यायाधीश जी आर मूलचंदानी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने मामले में सुनवाई से इंकार करते हुए याचिका को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है। इस मामले में पहले भी चार न्यायाधीश सुनवाई से अलग हो चुके हैं।
न्यायाधीश मूलचंदानी ने सोमवार को सिंघवी व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई शुरू होते ही न्यायाधीश मूलचंदानी ने कहा कि याचिकाकर्ता को पता होना चाहिए, सिफारिश के क्या दुष्परिणाम होते हैं और उस सिफारिश पर जेल भी भेजा जा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि ऐसे मामले में आरोपियों को दंडित किया जाना चाहिए, ताकि स्वयं को कानून से ऊपर समझने वालों को सबक मिल सके। अब इस मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच बनाई जाएगी।
Published on:
25 Sept 2019 01:27 am
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