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भर्तियां सरकार ने निकाली, लाइन हाईकोर्ट में लग रही है

— सफाईकर्मियों की नियुक्ति पर रोक— जिला जज, नर्स ग्रेड—2 व प्रयोगशाला सहायक भर्ती में दिलाया मौका
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Rajasthan highcourt

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में चार अलग—अलग भर्तियों को लेकर कई मामले पहुंचे हैं। कोर्ट ने मंगलवार को जहां सफाईकर्मियों की लॉटरी का परिणाम जारी करने व नियुक्ति पर रोक लगा दी है, वहीं अलग— अलग कारण से जिला जज, नर्स ग्रेड—2 व प्रयोगशाला सहायक भर्ती की प्रक्रिया से बाहर हुए अभ्यर्थियों को उनमें शामिल होने का मौका दिलाया है। हालांकि उनका परिणाम कोर्ट की अनुमति बिना जारी नहीं करने के आदेश दिए गए हैं।

कोर्ट ने जिला जज भर्ती को छोड़कर अन्य सभी में सरकार और उसके अधिकारियों से जवाब भी मांगे गए हैं। न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा व न्यायाधीश दिनेश चन्द्र सोमानी की खण्डपीठ ने मंगलवार को इन चारों भर्तियों से सम्बन्धित याचिकाओं पर सुनवाई की।
जिला भर्ती:7 साल का अनुभव नहीं मानकर किया था बाहर
हाईकोर्ट प्रशासन ने चन्द्र शेखर कटारा को सात साल के वकालत के अनुभव की शर्त की पालना नहीं मानते हुए जिला जज भर्ती के लिए पात्र नहीं माना। कटारा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि प्रार्थी ने 2001 से 2014 तक वकालत की और वर्तमान में हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड़ में वरिष्ठ प्रबंधक—विाधि के पद पर कार्यरत है। जिला जज भर्ती के लिए 7 साल के वकालत के अनुभव की शर्त पूरी नहीं होना मानते हुए प्रार्थी को अपात्र माना जा रहा है। कोर्ट ने प्रार्थी को अंतरिम तौर पर शामिल करने का निर्देश देते हुए परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखने को कहा है।
सफाईकर्मी भर्ती: लॉटरी की अनुमति, लेकिन अटक गई नियुक्तियां
हाईकोर्ट ने सफाईकर्मी भर्ती में लॉटरी के आधार पर चयन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति तो दी है, लेकिन परिणाम जारी करने और नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार व स्थानीय निकाय निदेशालय से एक सप्ताह में जवाब भी मांगा गया है। अखिल भारतीय वाल्मिकी समाज आरक्षण सामाजिक शोघ एवं विकास समिति की ओर से दायर इस याचिका की कॉपी अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद को भी दिलाई गई है। अधिवक्ता प्रकाश चन्द जैन, ममता व आशीष जोशी ने कोर्ट को बताया कि जनवरी 2014 में सफाईकर्मियों की लॉटरी से भर्ती के लिए नियमों में संशोधन किया गया। याचिका के अनुसार इस लॉटरी के कारण योग्यता व अनुभव का आंकलन किए बिना ही चयन हो रहा है।
नर्स ग्रेड—2: आवेदन जमा करने के निर्देश
हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड—2 भर्ती मामले में अनुभव प्रमाण पत्र से वंचित एम्स सहित अन्य जगह संविदा पर कार्यरत याचिकाकर्ताओं के अॅाफलाइन आवेदन स्वीकार करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जवाब के लिए याचिकाओं की कॉपी अतिरिक्त महाधिवक्ता श्याम आर्य को दिलाई है। अब सुनवाई जुलाई में होगी। अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि रणजीत गोचर व 22 अन्य एम्स में संविदा पर कार्यरत हैं, लेकिन उनको अनुभव का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह मनोहरराम व अन्य की ओर से कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदा पर कार्यरत हैं, लेकिन उनको भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है।
प्रयोगशाला सहायक भर्ती: स्वास्थ्य व कार्मिक विभाग को नोटिस
हाईकोर्ट ने प्रयोगशाला सहायक भर्ती से जुडे तीन अलग—अलग मामलों में याचिकाकर्ताओं के आवेदन अनुभव वाले कोटे में अॅाफलाइन जमा करने के अंतरिम आदेश दिए हैं। बाबूलाल व अन्य की ओर से दायर याचिका में तीन साल से कम अनुभवी संविदाकर्मियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करने की शिकायत की है, वहीं संदीप कुमार व अन्य की याचिकाओं में पूर्व सैनिकों के पॉली क्लिनिक में 10 साल से कार्य करने वालों को अनुभव का लाभ नहीं देने का मुद्दा उठाया गया है। दानाराम की ओर से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन संचालित जयपुरिया अस्पताल में कार्यरत नियमित नर्सिंग कर्मियों को अनुभव का लाभ नहीं दिए जाने की शिकायत की गई है।