
Coronavirus
जयपुर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लागू करने के साथ ही गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसमें संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देश की पालना नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अभी तक विभाग की ओर से इस नोटिफिकेशन जारी करने की पुष्ठी नहीं है लेकिन विभाग ने यह जरुर माना है कि इस तरह का प्रस्ताव सरकार को भेजा है।
राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अध्यादेश लागू होने के बाद शनिवार पहला दिन था। इसी के साथ कोविड—19 महामारी रोकने और संक्रमण से बचाव के लिए गृह विभाग ने जुर्माने का प्रावधान करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है। राज्य सरकार को भेजा गया प्रस्ताव सार्वजनिक हो गया है। विभाग के अधिकारियों ने जरुर कहा कि अभी तक इस प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी नहीं मिली है।
सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल पर मास्क नहीं लगाने पर - 200 रुपए
-बिना मास्क लगाए ग्राहक को सामान बेचने पर दुकानदार से- 500 रुपए
-सार्वजनिक स्थान पर थूकना, पान-तंबाकू-गुटखा थूकने पर- 200 रुपए
-सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने पर- 500 रुपए जुर्माना
-सार्वजनिक स्थल पर पान, गुटखा, तंबाकू खाने पर- 200 रुपए जुर्माना
-दुकान पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू बेचने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य गाइडलान की पालना नहीं करने पर- 500 रुपए जुर्माना
-सार्वजनिक स्थल पर एक-दूसरे से 6 फीट से ज्यादा दूरी नहीं रखने पर- 100 रुपए जुर्माना
-बिना अनुमति के विवाह समारोह या अन्य भीड़ वाले कार्यक्रम- 5000 रुपए जुर्माना
इनका कहा है
इस तरह का प्रस्ताव उच्चस्तर पर अनुमोदन के लिए भेजा है यह सार्वजनिक कैसे हो गया यह पता नहीं।
रवि शर्मा, वरिष्ठ उप सचिव ग्रुप पांच,गृह विभाग
Published on:
02 May 2020 09:45 pm
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