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अगर आपके हिस्से की प्रॉपर्टी रिश्तेदार ने बेच दी है… तो जानें क्या करें

Property Law: यदि कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है या पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी बनती है तो उसे आपकी सहमति के बिना नहीं बेचा जा सकता।

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If a relative has sold your share of the property... then know what to do

जयपुर। यदि कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है या पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी बनती है तो उसे आपकी सहमति के बिना नहीं बेचा जा सकता। विनीता शर्मा वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी संपत्ति का विधिवत बंटवारा हुए बिना अविभाजित संयुक्त संपत्ति का कोई हिस्सेदार अपनी स्वयं की संपत्ति का हिस्सा भी विक्रय नहीं कर सकता है। इसी वजह से यदि किसी रिश्तेदार ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ पुलिस थाने में संपति को खुदबुर्द करने के लिए मामला दर्ज करवा सकते हैं। यदि पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है, तो आप इसके लिए कोर्ट से भी मामला दर्ज करवाया जा सकता है।

कोर्ट के इन नियमों का कर सकते हैं इस्तेमाल

यह भी ध्यान रखें कि इस तरह की किसी भी विवादित स्थिति उत्पन्न होते समय आवश्यक रूप से न्यायालय के समक्ष विधिवत रूप से बंटवारे का आवेदन दायर करते हुए मामले में सीपीसी के अंतर्गत 39/1-2 का स्थगन आवेदन अवश्य दायर करें। प्रापर्टी को आगे बेचा न जाए यह सुनिश्चित करने के लिए आप उस मामले में कोर्ट से रोक लगाने की मांग कर सकते हैं। अगर आपकी सहमति के बिना ही संपत्ति बेच दी गई है, तो आपको उस खरीदार को केस में पार्टी के तौर पर जोड़कर अपने हिस्से का दावा प्रस्तुत करना होगा।

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