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गाड़ी मॉडिफाइड करवाने की मनमर्जी पड़ेगी भारी, अब RTO करेगा कार्रवाई; कटेगा 10,000 रुपए तक का चालान

Car Modification Rules: जयपुर में आरटीओ की ओर से मॉडिफाइड गाड़ियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

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जयपुर

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Alfiya Khan

Mar 26, 2025

jaipur rto 1

जयपुर। वाहनों को मनमर्जी से मॉडिफाइड कर चलाने वाले वाहन चालकों पर अब आरटीेओ की नजर रहेगी। ऐसे वाहनों पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। इसके लिए आरटीओ की ओर से उड़नदस्तों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किसी भी वाहन में चालक अपने अनुसार बदलाव नहीं कर सकते। लोग वाहनों को मॉडिफाइड करा लेते हैं।

यातायात पुलिस की ओर से भी कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन अब परिवहन विभाग जयपुर में ऐसे वाहनों पर जुर्माना करेगा। जयपुर आरटीओ राजेन्द्र सिंह शेखावत के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार मॉडिफाइड वाहनों के सड़क पर संचालन की अनुमति नहीं है। नियमानुसार कंपनी की ओर से तैयार वाहन में मनमर्जी से बदलाव करना अवैध है। ऐसे वाहनों पर 10 हजार रुपए तक का चालान किया जा सकता है।

वाहनों में हाई पावर ऑडियो सिस्टम, एलईडी और लेजर लाइट जैसे शौक जानलेवा बन रहे हैं। सड़कों पर अक्सर रात को ऐसे वाहन दौड़ते हैं। हाई-पावर ऑडियो सिस्टम वाहन चालकों और यात्रियों की सुनने की क्षमता को कम कर देते हैं। इससे ध्यान भटक जाता है और हादसे हो जाते हैं।

हाल ही हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि हाई पावर ऑडियो सिस्टम वाले वाहनों के उपयोग को अनुमति नहीं दी जाए। इसके अलावा वाहनों में लगी एलईडी और लेजर लाइट को भी वैध नहीं माना जाए। लेकिन जयपुर में ऐसे वाहनों पर कार्रवाई नहीं होती। हाल ही राजधानी में आरटीओ ने बाहरी राज्य की मॉडिफाइड कार पर कार्रवाई की। 1.62 करोड़ की लग्जरी कार को मॉडिफाइड कर लिया था। बाहरी राज्य के साथ वाहन के मॉडिफाइड करने पर इसका जुर्माना 22 लाख रुपए का किया गया।

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