आदेश के अनुसार मीणा को डूंगरगढ़ की सीमा छोड़कर बीकानेर जाने को कहा गया है जिससे पुलिस प्रशासन के प्रति आम नागरिकों में विश्वास उत्पन्न हो। अतिरिक्त न्यायाधीश ने डूंगरगढ़ में मामले की जांच थानाधिकारी एवं जांच अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में करने के आदेश दिए। उन्होंने इस मामले में महानिरीक्षक मीणा सहित डूंगरगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक बन्ने ङ्क्षसह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र विश्नोई पर इस मामले की जांच के दौरान किसी भी तरह के दखल, लिखित या मौखिक दिशा निर्देश देने पर भी रोक लगा दी है।