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IPD Tower : 115 मीटर ऊंचाई की अनुमति देने के लिए बैठे, हाईकोर्ट आदेश से रुके कदम

हाईकोर्ट ने शहर में दे रखी है केवल 32 मीटर ऊंची इमारत निर्माण की अनुमति

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IPD Tower  : 115 मीटर ऊंचाई की अनुमति देने के लिए बैठे, हाईकोर्ट आदेश से रुके कदम

IPD Tower : 115 मीटर ऊंचाई की अनुमति देने के लिए बैठे, हाईकोर्ट आदेश से रुके कदम

जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल में बनने वाले आईपीडी टॉवर की ऊंचाई की अनमुति को लेकर प्रमुख सचिव, यूडीएच कुंजीलाल मीणा की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई। इसमें टॉवर की ऊंचाई 115 मीटर तक करने पर मंथन हुआ, लेकिन कई दिक्कतें होने के कारण फिलहाल सहमति नहीं बन पाई। इस मामले में गुरुवार को फिर बैठक होगी।
बताया जा रहा है कि सहमति नहीं बनने के पीदै मुख्य रूप से नगर निगम के पास इतनी ऊंचाई तक आग बुझाने के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं होना और हाईकोर्ट की रोक मुख्य वजह रही। हाईकोर्ट ने कुनाल रावत बनाम सरकार के केस में फिलहाल 32 मीटर तक ही निर्माण की अनुमति दे रखी है। अभी शहर में 42 मीटर उंचाई तक स्नार्गल लैडर और अब 70 मीटर ऊंचाई तक मशीन आ रही है। हालांकि, चारदीवारी के नजदीक इतने ऊंचे टॉवर बनाने में जुटे कुछ अफसरों ने तर्क दिया कि इससे ज्यादा ऊंचाई की इमारतों में आग बुझाने के लिए अंदरुनी ही संसाधन लगते हैं। गौरतलब है कि जहां टॉवर बनना प्रस्तावित है, वहां बिल्डिंग बायलॉज में अधिकतम 20 मीटर ऊंचाई तक ही निर्माण की अनुमति है।