
जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (RSTB) राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल में (higher price) अधिक दरों पर (paper) कागज की (purchase) खरीद व (Fifty crore) 50 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में (ACB) एसीबी से 14 जुलाई तक (Status report) स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। न्यायाधीश गोरधन बाढ़दार और न्यायाधीश सी.के.सोनगरा की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश पब्लिक अंगेस्ट करप्शन संस्था की जनहित याचिका पर दिए।
एडवोकेट पी.सी.भंडारी ने बताया कि 25.10.2019 को करीब 224 करोड़ रूपये की पेपर खरीद का टेंडर जारी किया और कुछ विशेष कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनके टेंडर में वर्जिन पेपर पल्प तथा पेपर के उत्पादन से सम्बंधित दो अनावश्यक शर्ते डाल दी। जिन कंपनियों को टेंडर दिया उनसे पेपर 60 रुपए किलो की दर से खरीदा गया जबकि एनसीआरटी ने यही पेपर 44 रुपए व हिन्दी ग्रंथ अकादमी ने 53 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा। इस तरह राज्य सरकार ने यह पेपर सबसे ज्यादा दर पर खरीदा। इस घोटाले की शिकायत एसीबी में की गई, लेकिन एसीबी ने मामले में कोई जांच नहीं की है इसलिए मामले की जांच करके कार्रवाई के आदेश दिए जाएं।
Published on:
10 Jun 2020 09:30 pm
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