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लापरवाही से आग लगी तो नहीं मिलेगा मुआवजा

जयपुर की स्थायी लोक अदालत ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि कहा कि जूते-चप्पल की दुकान में ज्वलनशील पदार्थ रखने से आग लगने के कारण सामान राख हुआ है।

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जयपुर की स्थायी लोक अदालत ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि कहा कि जूते-चप्पल की दुकान में ज्वलनशील पदार्थ रखने से आग लगने के कारण सामान राख हुआ है। इसके कारण बीमा कंपनी से क्लेम राशि नहीं दिलाई जा सकती। प्रार्थी पक्ष ने 36 लाख रुपए का क्लेम मांगा था, जिस पर अदालत ने याचिका खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। लोक अदालत के अध्यक्ष अनूप कुमार सक्सेना, सदस्य दीपक चाचान व सुनीता रांका ने अर्चना जौहरी की याचिका पर यह आदेश दिया।

परिवाद में कहा गया कि 22 गोदाम के पास स्मार्ट शू शॉपी नाम से जूते-चप्पल की दुकान में 31 जनवरी 2021 को आग लगने से करीब 22.50 लाख रुपए का सामान जल गया। दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से इनकार करते हुए कहा कि दुकान में शॉट सर्किट से आग लगने का साक्ष्य नहीं मिला। परिवाद में 36 लाख रुपए दिलाने की गुहार की गई थी। कंपनी ने कहा कि दुकान में ज्वलनशील पदार्थ हाइड्रोकार्बन रखा होने से आग लगी, जिसके लिए बीमा कंपनी जिम्मेदार नहीं है।

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