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जिला प्रशासन की पहल, भू-रूपान्तरण के आवेदन अब केवल ऑनलाइन

जिले के ग्रामीण इलाकों में भू-रूपान्तरण के आवेदन अब केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे

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जयपुर

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Jaya Gupta

Feb 06, 2022

Jaipur collector

पूरे जयपुर जिले में लागू होगी धारा 144,Jaipur collector,पूरे जयपुर जिले में लागू होगी धारा 144

जयपुर। जिले के ग्रामीण इलाकों में भू-रूपान्तरण के आवेदन अब केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन करने व प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर जिला कलक्टर राजन विशाल ने रोक लगा दी है। साथ ही सभी उपखंड अधिकारियों को सूचना देकर इसके लिए निर्देशित भी कर दिया है। दरअसल, राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने पहले ही भू रूपान्तरण के आवेदन ऑनलाइन करने के नियम बना रखे थे, लेकिन पोर्टल में खामियाें के चलते अधिकारी इसमें रुचि नहीं ले रहे थे। प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे थे और प्रमाण पत्र भी ऑफलाइन ही जारी किए जा रहे थे, इसमें जिला कलक्टर ने बदलाव किया है।

यहां आ रही परेशानी

हिंदू अविभाजित परिवार में जहां एक से अधिक वारिसों के नाम भूमि है, वहां ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत आ रही है। पोर्टल एक से अधिक आवेदकों के नाम नहीं ले रहा है। ऐसे मामलों में आवेदन ऑफलाइन ही लिए जा रहे हैं।

यह होता है भू-रूपान्तरण

मास्टर प्लान में दर्शित भूमि को अन्य उपयोग में लेने से पहले उसका भू-रूपान्तरण करवाना जरूरी है। जैसे राजस्व ग्राम के एक खसरा नम्बर 105 के मास्टर प्लान में भू-उपयोग खातेदारी में दर्शाया हुआ है, मगर अब उसे आवासीय उपयोग में लेना है तो भू-रूपान्तरण करवाना होगा। इसके लिए शहरी क्षेत्र में जेडीए एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला कलक्ट्रेट से भू रूपान्तरण करवाया जाता है।

वर्जन- जमाबंदी सहित अन्य भूमि संबंधित कार्य ऑनलाइन ही है। भू-रूपान्तरण के आवेदन ऑनलाइन ही आए, यह सुनिश्चित कर रहे हैं। जिन मामलों में दिक्कत आ रही है, उससे राज्य सरकार को अवगत भी करवाया जाएगा।

- राजन विशाल, जिला कलक्टर