
फैसला : अब नहीं होगा परकोटे में किसी भी तरह का निर्माण कार्य, बनेगा नो व्हीकल जोन
शादाब अहमद / जयपुर. शहर के परकोटे को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज ( World Heritage ) सूची में शामिल करने में सबसे बड़ी अड़चन अतिक्रमण और अवैध निर्माण सामने आए हैं। इसके चलते राज्य सरकार अब परकोटे को नो कन्स्ट्रक्शन जोन घोषित करने जा रही है। इसके तहत अब नए निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। आवश्यक मरम्मत कार्य की स्वीकृति के लिए नगर निगम में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन होगा।
यूनेस्को ने पिछले साल जयपुर परकोटे को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए प्रस्तावित किया था। इसके बाद यूनेस्को की ओर से इकोमोस की टीम ने जयपुर का दौरा किया। इस टीम ने अतिक्रमण व अवैध निर्माण की भरमार और इसको रोकने के लिए कानूनी प्रावधान नहीं होने को हेरिटेज का दर्जा देने में अड़चन बताया। अब एक बार फिर जुलाई में इसको लेकर पेरिस में बैठक होनी है। जहां राजस्थान के अफसर भी इसमें शामिल होंगेे और टीम द्वारा बताई कमियों को दूर करने पर सरकार के स्तर पर की गई कार्रवाई की जानकारी देंगे।
इससे पहले मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक हुई। जिसमें कई विभागों के अफसरों के साथ हवामहल से विधायक और मुख्य सचेतक महेश जोशी व किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने भी भाग लिया। बैठक में कई अहम फैसले किए गए। सबसे बड़ा फैसला जयपुर नगर निगम में परकोटे के लिए अलग से एक विशेष प्रकोष्ठ बनाने का हुआ है। इस प्रकोष्ठ को कानूनी शक्तियां दी जाएंगी। इसके लिए नियम तैयार हो चुके हैं।
यह किए फैसले
-परकोटा में नए निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जाएगी
-किशनपोल, हवामहल, जौहरी बाजार समेत परकोटा क्षेत्र के मूल स्वरूप को बनाए रखा जाएगा
-भवनों के बाहरी स्वरूप में फेरबदल की इजाजत नहीं होगी, अंदर बदलाव किया जा सकेगा
-ट्रैफिक सिस्टम को सुधार कर पैदल चलने के लिए अधिक जगह निकाली जाएगी
-पर्यटकों को फोटोग्राफी करने के लिए अलग से जोन बनाए जाएंगे
-कटलों में फायर फाइटिंग सिस्टम और आपदा प्रबंधन के प्लान तैयार किए जाएंगे
-स्टेट लेवल हेरिटेज कमेटी बनेगी, जिसमें कई विभाग शामिल होंगे
-प्रमुख बाजारों और गलियों का ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम में आवश्यक सुधार
-गलियों में झूलते बचे बिजली के तारों को भूमिगत किया जाएगा
-भविष्य में नो व्हीकल जोन बनाया जाएगा
-निर्धारित कानून के तहत स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स बनेंगे
Published on:
17 Jun 2019 09:31 pm
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