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जल जीवन मिशन घोटाला: ईडी ने कोर्ट में कहा- पूर्व मंत्री जोशी ने 2.1 करोड़ और करीबी बड़ाया ने लिए 3.3 करोड़

जल जीवन मिशन घोटाला मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में ईडी की बहस पूरी हो गई। इस मामले में अब 8 अगस्त को फिर सुनवाई होगी। ईडी ने कहा कि पूर्व मंत्री तक 2.1 करोड़ घोटाले की राशि पहुंची थी।

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जयपुर

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Kamal Mishra

Aug 07, 2025

Rajasthan Former Minister Mahesh Joshi Surrenders PMLA Court Jaipur will Give Decision Today on 9-day interim Bail

जयपुर। हाईकोर्ट में जल जीवन मिशन मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की बहस पूरी हो गई। ईडी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 5.4 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ, जिसमें से जोशी तक 2.1 करोड़ रुपए और करीबी संजय बड़ाया तक 3.3 करोड़ रुपए पहुंचे।

अब शुक्रवार को कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। न्यायाधीश प्रवीर भटनागर ने बुधवार को महेश जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई की। ईडी की ओर से अधिवक्ता अक्षय भारद्वाज ने कोर्ट को बताया कि जल जीवन मिशन मामले में 5.4 करोड़ रुपए के लेन-देन का परिवाद पेश किया गया है।

50 लाख रुपए बेटे की कंपनी के पास गए

जोशी को मिले 2.1 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपए बेटे की कंपनी के पास गए, जबकि शेष से सम्पत्ति खरीदी गई। इस सम्पत्ति को अटैच किया जा चुका है। याचिकाकर्ता की ओर से ईडी की बहस का जवाब देने का समय मांगा गया, इस पर कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार तक टाल दी।

24 अप्रैल को मंत्री की हुई थी गिरफ्तारी

ईडी ने इस मामले में 24 अप्रैल को राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। वहीं विशेष पीएमएलए कोर्ट ने जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरोप गंभीर हैं और मामले में अनुसंधान लंबित है, ऐसे में जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाना उचित नहीं है।

ईडी पहले ही इन संपत्तियों को कर चुकी है अटैच

इस मामले में ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत जोशी के साथ ही पदमचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया व विशाल सक्सेना और उनके परिजनों व संबंधित फर्मों की संपत्ति अटैच की है। इनमें जयपुर के विभिन्न हिस्सों में स्थित कृषि भूमि, रिहायशी फ्लैट, मकान और अन्य संपत्तियां भी शामिल हैं।