कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार भरतपुर तथा धौलपुर के जाट समुदाय के अभ्यर्थियों को लंबित भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ मिलेगा। विभाग ने एक याचिका के संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट के दिए गए निर्णय की अनुपालना में यह आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक किसी भर्ती में एक भी नियुक्ति हो गई है तो उसे पूर्ण मान लिया जाएगा।
गौरतलब है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 23 अगस्त, 2017 को रतपुर एवं धौलपुर के जाटों को ओबीसी वर्ग में आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर भरतपुर तथा धौलपुर के जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया था। इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से ही यह आदेश प्रभावी माना गया है।
इन दोनों जिलों के जाटों को केंद्र की यूपीए सरकार ने आरक्षण का लाभ दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इसे खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के खारिज करने के आदेश के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने भी भरतपुर तथा धौलपुर के जाट समुदाय का आरक्षण समाप्त कर दिया था। इसी को लेकर जाटों के समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन भी किया था। अब इस पेंडिंग केस पर कार्मिक विभाग के निर्देश अनुसार इन वर्गों को भी आरक्षण में शामिल कर लिया है।