
जयपुर. विधानसभा और प्रस्तावित विधायकों के आवासों के आस—पास नियम विरुद्ध इमारतों का निर्माण न हों, इसके लिए जेडीए ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को विधानसभा और प्रस्तावित आवासों के आस—पास कार्रवाई की। इस दौरान विधानसभा की पीछे वाली सड़क पर भूखंड संख्या सी —121 में बेसमेंट और तीन मंजिला भवन में व्यवसायिक गतिविधियां अवैध रूप से हो रही थीं। इसमें गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा था। प्रवर्तन शाखा ने इसे सील कर दिया।
इसी तरह सी—111 में एक मेडिकल स्टोर, सी—116 में एक कैफे और एक मेडिकल स्टोर, सी—119 में एक निजी विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कार्यायल और सी—120 में एक डायनेस्टी सेंटर को तीन दिन के नोटिस जारी व्यवसायिक गतिविधि तीन दिन में बंद करने के निर्देश दिए।
प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि विधायक नगर पश्चिम से लगते हुए पीछे के क्षेत्र में दो आवासीय भूखंडों पर बिना जेडीए के अनुमति के निर्माण कार्य चल रहा था। इसको रुकवा दिया है। साथ ही पांच अन्य भवनों की अनुमोदित नक्शों की प्रति जोन कार्यालय से मांगी है। यदि निर्माण नियम विरुद्ध होगा तो कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि विधानसभा सचिव ने कुछ दिन पहले जडीए को पत्र लिखकर नए निर्माणों को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद जेडीए ने मौका परीक्षण करवाकर कार्रवाई की।
अवैध कॉलोनी में निर्माण किए ध्वस्त
जोन-10 के क्षेत्राधिकार गोनेर रोड के ग्राम गोविन्दपुरा रोपाड़ा में 02 बीघा सरकारी व करीब 8 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने का काम चल रहा था। यहां ग्रेवल की सड़कें और बाउंड्रीवाल का निर्माण कर लिया था। इस निर्माण को ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जाने पर निर्माणकर्ता के विरूद्व थाना खो-नोगोरियान में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए जोन उपायुक्त को पत्र लिखा है। साथ ही कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग करने पर कार्रवाई करने के लिए भी पत्र लिखा है।
Published on:
10 Aug 2021 09:19 pm
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