जयपुर

Jadavpur University में रैगिंग से मौत : 12 आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होगा मामला

JU Ragging Case : जादवपुर विश्वविद्यालय (Jadavpur University) (जेयू) के उन 12 वर्तमान और पूर्व छात्रों पर पोक्‍सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, जिन्हें संस्थान के एक नए छात्र की दु:खद मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता पुलिस के होमिसाइड विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बंगाली ऑनर्स प्रथम वर्ष के छात्र की 10 अगस्त को एक छात्रावास की बालकनी से गिरने से मौत हो गई थी। संदेह है कि वह रैगिंग का शिकार हुआ था।

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Sep 08, 2023
JU Ragging Case

JU Ragging Case : जादवपुर विश्वविद्यालय (Jadavpur University) (जेयू) के उन 12 वर्तमान और पूर्व छात्रों पर पोक्‍सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, जिन्हें संस्थान के एक नए छात्र की दु:खद मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता पुलिस के होमिसाइड विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बंगाली ऑनर्स प्रथम वर्ष के छात्र की 10 अगस्त को एक छात्रावास की बालकनी से गिरने से मौत हो गई थी। संदेह है कि वह रैगिंग का शिकार हुआ था।

कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक छात्र 18 वर्ष से कम उम्र का था, और इसलिए उसे नाबालिग माना जाना चाहिए, 12 आरोपियों के खिलाफ पोक्‍सो अधिनियम के तहत धाराएं जोडऩे का निर्णय लिया गया है। सभी 12 आरोपी छात्र फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें 11 सितंबर को कोलकाता की निचली अदालत में पेश किया जाएगा।

पोक्‍सो अधिनियम के तहत प्रावधानों को शामिल करने की मांग सबसे पहले पश्चिम बंगाल बाल अधिकार आयोग ने इस आधार पर उठाई थी कि पीडि़त अपनी मृत्यु के समय नाबालिग था। इस दु:खद घटना ने जेयू परिसर के भीतर निगरानी और पर्यवेक्षण की दयनीय स्थिति को उजागर किया, खासकर छात्रावासों में जहां पूर्व छात्र संस्थान से निकलने के कई महीने बाद न सिर्फ रह रहे थे, बल्कि आवास संबंधी प्रशासनिक मामलों में अंतिम निर्णय भी वही करते थे। हाल ही में विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच समिति ने रैगिंग में शामिल होने के कारण चार मौजूदा छात्रों को विश्वविद्यालय से निष्कासित करने का सुझाव दिया था।

-आईएएनएस

Published on:
08 Sept 2023 08:58 pm
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