
जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Lab Technician recruitment 2020) लैब टैक्नीशियन भर्ती:2020 में (Final Year) अंतिम वर्ष में पढ रहे (Petitioners) याचिकाकर्ताओं को (Recruitment process) भर्ती प्रक्रिया में (include) शामिल करने,उनके (off line form) ऑफ लाइन फार्म (accept) स्वीकार करने और बिना कोर्ट की अनुमति के (Result) परिणाम (release) जारी नहीं करने के अंतरिम आदेश दिए हैं। कोर्ट ने प्रमुख चिकित्सा सचिव, अतिरिक्त निदेशक-प्रशासन व राजस्थान स्टॉफ सलेक्शन बोर्ड सहित अन्य से दो सप्ताह में जवाब भी मांगा है। अवकाशकालीन न्यायाधीश अभय चतुर्वेदी ने यह अंतरिम निर्देश राजू लाल सैन व अन्य की याचिका पर दिया।
एडवोकेट महेन्द्र शर्मा ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने लैब टैक्नीशियन भर्ती 2020 के लिए 12 जून को विज्ञापन जारी किया था। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 2 जुलाई है। प्रार्थी लैब टैक्नीशियन का प्रथम व अंतिम द्वितीय वर्ष की परीक्षा पास कर चुके हैं और उनके केवल अंतिम वर्ष के प्रैक्टिकल ही बाकी हैं। लेकिन उनके ऑन लाइन आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जा रहा। इसलिए उनके आवेदनों को स्वीकार करवाकर उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करवाया जाए। कोर्ट ने प्रार्थियों के आवेदन ऑफलाइन मंजूर करने व उन्हें अस्थाई तौर पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश देते हुए उनका परिणाम कोर्ट की अनुमति के बिना घोषित नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
Published on:
24 Jun 2020 08:30 pm
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